नैनीताल – उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल के डीएसए फ्लैट्स मैदान में ईद-उल-अजहा (बकरीद) की नमाज अदा करने की अनुमति प्रदान कर दी है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। साथ ही प्रशासन, पुलिस और संबंधित समिति को कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मामला अंजुमन इस्लामिया कमिटी द्वारा दायर याचिका से जुड़ा था। याचिका में कहा गया था कि पिछले लगभग 100 वर्षों से डीएसए फ्लैट्स मैदान में ईद की नमाज अदा की जाती रही है और इस दौरान कभी भी कानून व्यवस्था जैसी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी ने न्यायालय को बताया कि डीएसए की ओर से पहले नमाज की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में उसे निरस्त कर दिया गया। साथ ही एसडीएम द्वारा भी अनुमति संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया था।
सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी बताया गया कि फ्लैट्स मैदान नैनीताल का प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, लेकिन वर्षों से यहां शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की जाती रही है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इस्लामिया कमिटी को डीएसए फ्लैट्स मैदान में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक ईद की नमाज आयोजित करने की अनुमति दे दी।
अदालत ने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नमाज के दौरान कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।











