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ऑनलाइन खतौनी पर डीएम का सख्त आदेश, पोर्टल पर रिकॉर्ड मिलान होने पर विभाग नहीं कर सकेंगे दस्तावेज खारिज किसानों की मांगों पर जल्द निकलेगा समाधान का रास्ता, एडीएम ने कहा—जिला स्तर की समस्याओं का प्राथमिकता से होगा निस्तारण नशे के खिलाफ अभियान में मुखानी पुलिस को सफलता, देशी मसालेदार शराब के 65 टेट्रा पैक बरामद कॉलेज में परीक्षा के दौरान छात्राओं में दहशत, तबीयत बिगड़ने और चीखने के बाद ‘भूत-प्रेत’ की अफवाह ने मचाया हड़कंप अमर शहीद दीवान सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि, डौनपरेवा में लगा बहुउद्देशीय शिविर; विद्यालय को मिली चार लाख की निधि की सौगात त्योहारों में शांति व्यवस्था भंग करने वालों की खैर नहीं, हल्द्वानी पुलिस ने गश्त, पिकेट और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बढ़ाई

ऑनलाइन खतौनी पर डीएम का सख्त आदेश, पोर्टल पर रिकॉर्ड मिलान होने पर विभाग नहीं कर सकेंगे दस्तावेज खारिज

नैनीताल – आम जनता को राजस्व संबंधी दस्तावेजों के लिए अनावश्यक रूप से तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जनपद के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि उत्तराखंड सरकार

ऑनलाइन खतौनी पर डीएम का सख्त आदेश, पोर्टल पर रिकॉर्ड मिलान होने पर विभाग नहीं कर सकेंगे दस्तावेज खारिज

नैनीताल – आम जनता को राजस्व संबंधी दस्तावेजों के लिए अनावश्यक रूप से तहसील कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने जनपद के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि उत्तराखंड सरकार के अधिकृत ई-भूलेख पोर्टल से आम नागरिकों द्वारा स्वयं डाउनलोड की गई कम्प्यूटरीकृत खतौनी को स्वीकार किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था लागू है और सभी तहसीलों से कम्प्यूटरीकृत खतौनी की प्रतियां जारी की जा रही हैं। आम नागरिक निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा कर ई-भूलेख पोर्टल के माध्यम से अपनी खतौनी प्राप्त अथवा डाउनलोड कर सकता है। तहसील से दोबारा खतौनी लेने की जरूरत नहीं जिलाधिकारी ने कहा कि संज्ञान में आया है कि कुछ विभागीय

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