कानून-व्यवस्था के लिए सख्त कदम, 35 हथियार लाइसेंस निरस्त….

हल्द्वानी – नैनीताल जिला में शस्त्र लाइसेंसों को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। ललित मोहन रयाल, जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 35 शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है।

जिलाधिकारी द्वारा की गई समीक्षा में सामने आया कि संबंधित शस्त्र लाइसेंस धारकों ने UIN (यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर) के अंतर्गत राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण नहीं कराया था और न ही अपने लाइसेंस से जुड़ा डिजिटल रिकॉर्ड समय पर अपडेट किया गया। यह कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा लागू राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है।

डीएम ने बताया कि सभी संबंधित लाइसेंस धारकों को समय-समय पर सूचना देने के साथ ही पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं किया गया। इसे शस्त्र अधिनियम और शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए लाइसेंस निरस्तीकरण का निर्णय लिया गया।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया कि शस्त्र लाइसेंस कोई सामान्य अधिकार नहीं, बल्कि एक गंभीर कानूनी जिम्मेदारी है। सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और अवैध शस्त्रों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से इस प्रकार की सख्त कार्रवाई आवश्यक है।

जिला प्रशासन ने जनपद के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे UIN पंजीकरण, समयबद्ध नवीनीकरण और समस्त विवरणों का अद्यतन राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Daily Dpark 24
Author: Daily Dpark 24

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