धारी – त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए धारी क्षेत्र में सघन निरीक्षण अभियान चलाया। आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर कसियालेख, गंगुवाचौर, चौखुटा और लेटीबुंगा क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट एवं किराना प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
अभियान के दौरान विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से गुणवत्ता को लेकर संदेह के आधार पर आटा और चावल के दो नमूने लिए गए, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। वहीं, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर दो प्रतिष्ठानों को ऑनलाइन नोटिस जारी किए गए हैं। निर्धारित 15 दिन की अवधि में अनुपालन नहीं किए जाने पर नियमानुसार न्यायालय में चालान की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रावधानों के तहत दो लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
निरीक्षण के दौरान एक प्रतिष्ठान में प्रयोग तिथि समाप्त होने के बाद रखे गए खाद्य पैकेट पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कराया गया। प्रतिष्ठान संचालक को भविष्य में ऐसी सामग्री का भंडारण नहीं करने की चेतावनी दी गई। साथ ही प्रतिष्ठानों में खराब एवं कालातीत खाद्य सामग्री को अलग रखने के लिए पृथक ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
बिना बिल खाद्य सामग्री खरीदने से बचने के निर्देश
वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री ही बेचने, बिना बिल के खाद्य सामग्री की खरीद नहीं करने तथा स्टॉक का पूरा विवरण रखने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने प्रतिष्ठान स्वामियों से खाद्य सामग्री की नियमित जांच करने, कालातीत सामग्री का विक्रय एवं भंडारण नहीं करने तथा दुकानों और स्टोर की नियमित साफ-सफाई एवं आवश्यक दवा का छिड़काव सुनिश्चित करने को कहा।
उन्होंने कहा कि मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि कहीं खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका हो तो इसकी सूचना विभाग को दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।
खाद्य कारोबारियों को दिए ये निर्देश
- खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
- खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो।
- पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि एवं बैच नंबर स्पष्ट अंकित हो।
- प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।
- खाद्य सामग्री की खरीद-बिक्री पर बिल/कैश मेमो लें और ग्राहकों को भी उपलब्ध कराएं।
- प्रतिष्ठान में FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदर्शित करें।
- खराब एवं कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय और भंडारण पूरी तरह प्रतिबंधित है।
विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों में अनियमितता, शिकायत अथवा जांच में नमूना फेल पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ एफएसएस एक्ट-2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण अभियान में वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खान सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे।









