सीलिंग कानून का सख्त पालन, बिचपुरी में प्रशासन ने लगाई कार्रवाई की मुहर….

बाजपुर – तहसील प्रशासन बाजपुर ने ग्राम बिचपुरी में वर्षों से विवादित भूमि पर बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए 64 बीघा भूमि को अतिरिक्त सीलिंग भूमि घोषित कर दिया है। राजस्व विभाग ने मौके पर सूचना बोर्ड स्थापित कर स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि अब राज्य सरकार की संपत्ति है।

यह कार्रवाई पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में नितिन सिंह भदौरिया के निर्देशन तथा डॉ. अमृता शर्मा के आदेशानुसार की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपील संख्या 662/1995 एवं हाईकोर्ट की रिट याचिका संख्या 2037/2000 में पारित आदेशों के अनुपालन में लिया गया है।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार सीलिंग वाद संख्या 51/82 (1974-75) में पारित आदेश के तहत ग्राम बिचपुरी की खाता संख्या 17, खसरा संख्या 6/2, कुल 4.047 हेक्टेयर (64 बीघा) भूमि को अतिरिक्त सीलिंग घोषित किया गया है।

प्रशासन ने सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, कब्जा या हस्तक्षेप पूरी तरह अवैध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करती है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तहसील प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए भविष्य में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान सहित राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही।

Daily Dpark 24
Author: Daily Dpark 24

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