एक जुलाई 2024 से लागू नए आपराधिक कानूनों के प्रति लोगों को किया जागरूक

हल्द्वानी – नए आपराधिक कानूनों के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से हल्द्वानी पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस मुख्यालय देहरादून और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में 13 अक्टूबर को कोतवाली हल्द्वानी पुलिस ने स्थानीय लोगों को नए कानूनों के प्रावधानों, नागरिकों के अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी।

प्रभारी निरीक्षक विजय मेहता के नेतृत्व में एसएसआई रोहिताश सागर और पुलिस टीम ने लोगों को नए आपराधिक कानूनों से संबंधित पंपलेट वितरित किए। इस दौरान नागरिकों को कानूनों की जानकारी रखने, अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझने और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया।

एक जुलाई 2024 से लागू हैं तीन नए कानून

भारत सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से तीन नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। ये कानून एक जुलाई 2024 से प्रभावी हैं।

इनमें भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) शामिल हैं।

कानूनी अधिकारों और प्रक्रियाओं की दी जानकारी

पुलिस ने बताया कि नए कानूनों की जानकारी होने से नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अपराध होने की स्थिति में पुलिस से संपर्क करने और कानूनी प्रक्रिया को समझने में भी इससे सहायता मिलती है।

हल्द्वानी पुलिस ने नागरिकों से कानूनों का पालन करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। पुलिस के अनुसार, ऐसे जागरूकता अभियान आगे भी चलाए जा रहे हैं, ताकि आमजन तक कानूनों से जुड़ी जरूरी जानकारी पहुंचाई जा सके।

Daily Dpark 24
Author: Daily Dpark 24

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