हल्द्वानी – हल्द्वानी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले दो वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद था और उस पर यूएपीए सहित कई गंभीर धाराएं लगी थीं।
बचाव पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आरोपी घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उसे जमानत दी जानी चाहिए। अदालत ने इन तथ्यों पर विचार करते हुए जमानत मंजूर की।
गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व में कई बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मामले की सुनवाई में तेजी आई।
जमानत मिलने के बाद आरोपी के परिजनों और समर्थकों ने न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। मामला 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी में हुई हिंसा से जुड़ा है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। अब अदालत के इस फैसले के बाद मामले में नई स्थिति बन गई है।











