नैनीताल – जिले में स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों के आसपास तंबाकू एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त अभियान चलाया। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों ने औचक निरीक्षण और छापेमारी की।
यह अभियान एनसीओआरडी के तहत नशा विरोधी जागरूकता और प्रवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया। रामनगर, गरमपानी, रातीघाट और भीमताल सहित कई क्षेत्रों में स्कूल-कॉलेजों के 100 मीटर दायरे में स्थित दुकानों की सघन जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ COTPA एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई।
भीमताल के सातताल रोड स्थित ग्राफिक एरा संस्थान के पास चलाए गए विशेष अभियान में चार दुकानदारों के चालान किए गए और प्रत्येक पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं नैनीताल में राजकीय पॉलीटेक्निक छात्रावास और डिग्री कॉलेज परिसर का भी निरीक्षण किया गया, जहां दो विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई।
कालाढूंगी क्षेत्र में भी उपजिलाधिकारी बिपिन चंद्र पंत के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और प्रोवेशन विभाग की संयुक्त टीम ने नशा विरोधी अभियान चलाया। इस दौरान छात्रावासों, कोचिंग सेंटरों और दुकानों की जांच की गई। हालांकि छात्रावासों में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, लेकिन कुछ दुकानदारों को स्कूल-कॉलेज के आसपास तंबाकू बिक्री न करने की सख्त चेतावनी दी गई।
निरीक्षण के दौरान कुछ भोजनालयों में साफ-सफाई की कमी पाई गई, जिस पर संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए। साथ ही विद्यार्थियों और आम नागरिकों को तंबाकू एवं नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी किया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में इसकी बिक्री पूरी तरह वर्जित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।











