उपभोक्ता अधिकार दिवस पर ग्रामीणों को दी गई कानूनी जानकारी…….

भीमतालविश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर राजीव गांधी पंचायत भवन, पाण्डेयगांव (भीमताल) में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में आयोजित किया गया।

शिविर का संचालन सिविल जज (सी.डी.) एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारुल थपलियाल द्वारा किया गया। इस दौरान उपस्थित ग्रामीणों को बताया गया कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता और प्रक्रियाओं के बारे में भी बताया गया। साथ ही पीड़ित प्रतिकर योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि यह योजना अपराध से पीड़ित लोगों को न्याय और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करती है।

शिविर में थाना भीमताल से महिला कांस्टेबल कविता पुनेठा ने साइबर अपराध से बचाव के बारे में जागरूक किया। उन्होंने ग्रामीणों को ओटीपी साझा न करने, अंजान लिंक पर क्लिक न करने और आपात स्थिति में टोल फ्री नंबर 1930, 112 और 1090 पर संपर्क करने की जानकारी दी। इसके साथ ही बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान नवीन चंद्र, सामाजिक कार्यकर्ता नितेश बिष्ट, अंजू पांडे सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।

Daily Dpark 24
Author: Daily Dpark 24

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