208 ग्राम चरस बरामदगी केस में दोषी करार, अदालत ने सुनाई कठोर सजा

नैनीताल- नैनीताल में एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रहे एक मामले में अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट संजीव कुमार की अदालत ने आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर पांच माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार 9 जुलाई 2019 को पुलिस ने 208.08 ग्राम चरस बरामद होने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। अगले दिन 10 जुलाई 2019 को बनभूलपुरा, हल्द्वानी स्थित नई बस्ती आस्थाना मस्जिद के पास रहने वाले इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। 11 मार्च 2020 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन ने दलील दी कि बरामद चरस की मात्रा अधिक है और आरोपी समाजविरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपी के 75 प्रतिशत दिव्यांग होने और उसकी पत्नी के 45 प्रतिशत दिव्यांग होने का हवाला देते हुए सजा में रियायत की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने स्पष्ट किया कि बेचने के उद्देश्य से चरस अपने पास रखना गंभीर और समाज के खिलाफ अपराध है। इसके आधार पर न्यायालय ने दोष सिद्ध करते हुए आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

Daily Dpark 24
Author: Daily Dpark 24

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